सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में, सरकार ने कहा कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध जैसे कई प्रावधानों में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि सरकार का हलफनामा 'ठोस तर्क पर आधारित नहीं है'.----more----Read the article here: https://hindi.theprint.in/india/govt-tells-sc-why-surrogacy-law-cant-be-changed-cites-social-norms/512105/